चंडीगढ़, 11 फरवरी | किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले 60 दिनों के लिए धारा-144 लागू कर दी है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह की तरफ से जारी किए गए हैं।
धारा-144 के तहत प्रतिबंधित:
- 5 या 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना
- जुलूस, प्रदर्शन, पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ मार्च पास्ट
- चंडीगढ़ के बाहर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का जाना
- लाठी, राड या हथियार लेकर चलना

लोगों को सलाह:
चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जारी किए गए आदेशों का पालन करें। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा-144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का उद्देश्य:
प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। वह किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन शांति और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।
पुलिस और प्रशासन की अपील:
चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शहर में शांति बनाए रखने में सहयोग करें। यदि रूट डायवर्ट किया जाता है तो उसका भी पालन करें।
चंडीगढ़ में किसान आंदोलन:
पिछले साल जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, तो चंडीगढ़ में भी लोगों ने इसका समर्थन किया था। लोग सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन करते थे और मटका चौक पर एक सिख बुजुर्ग ने पक्का मोर्चा भी लगा दिया था। इसकी वजह से पुलिस को काफी परेशानी हुई थी।
धारा-144 लागू करने के पीछे प्रशासन का उद्देश्य यह है कि किसानों के दिल्ली कूच के दौरान शहर में कोई हिंसा या अराजकता न हो।





