चंडीगढ़, 12 दिसंबर | यहां एक बड़ी खबर सामने आई है। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्केटारी के पुजारी मनोजु रोल्वो उर्फ लाल बाबा को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़ित लड़की को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। लड़की के वकील कमलेश मलिक ने कोर्ट में कहा कि जिला अदालत में 8 महीने के अंदर मामले का फैसला हो गया। पुजारी के खिलाफ सेक्टर-3 थाने की पुलिस ने अप्रैल 2023 में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में लड़की ने बताया कि 15 अप्रैल को वह अपने चाचा के साथ स्केटर के पास मंदिर में माथा टेकने गई थी।
जब वे दोनों मंदिर पहुंचे तो पुजारी उन्हें जबरन पास की एक झोपड़ी में ले गया। चाचा ने विरोध किया तो हथौड़े से मारने की धमकी दी। उसके चाचा डर गये और भाग गये। रास्ते में लड़की ने एक राहगीर की मदद से पुलिस को सूचना दी।सेक्टर-3 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।





