जालंधर, 20 नवंबर | नकोदर तहसील के गांव सिहोवाल के नंबरदार सरबजीत सिंह को DC सारंगल ने उनके पद से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन सिंह के खिलाफ अपने खेतों में पराली जलाने के आरोप के मद्देनजर हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार ने धान की कटाई के बाद पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगा दी है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरबजीत सिंह, जिन्हें प्रतिबंध के बारे में साथी किसानों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने कथित तौर पर अपने ही खेतों में पराली में आग लगाकर इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।
निलंबन के अलावा सरबजीत सिंह पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. निलंबित अधिकारी को आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 28 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है।





