Monday, April 14, 2025
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सावधान! सूखा-गीला कचरा अलग न करने पर अब होगी कारवाई, 1000 से लेकर 30000 तक का भरना पड़ेगा जुर्माना

जालंधर, 2 सिंतबर | निगम तंगहाली दूर करने के लिए हाथ-पैर मार रहा है। ऐसे में कचरे को लेकर आमदनी की कोशिश का प्लान बनाया गया है। इसमें व्यापारिक ही नहीं, घरेलू इमारतों पर भी फोकस गया है। निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर, घरेलू, होटल, पैलेस, अस्पताल आदि में कचरा प्रोसेसिंग के लिए नया बायलॉज ड्राफ्ट तैयार किया है। इस पर इसी हफ्ते एतराज दर्ज करवाए जाएंगे। उसके बाद आपत्तियां दूर करके चंडीगढ़ नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ड्राफ्ट सिटी में लागू किया जाएगा। इसमें तय किया गया है कि अगर घर से गीला-सूखा कचरा अलग करके न दिया गया तो पहली बार एक हजार रुपए और दूसरी बार 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

इसी प्रकार बल्क वेस्ट जनरेटर के कचरे की प्रोसेसिंग नहीं करने पर 30 हजार रुपए जुर्माना तय किया है। बल्क वेस्ट जनरेट, घरेलू, कमर्शियल समेट अन्य प्रकार के संस्थान में कचरे की प्रसोसिंग नहीं करने पर दूसरी बार जुर्माने की राशि दोगुनी अदा करनी होगी। साथ ही कचरे को लेकर निगम ने यूजर चार्ज भी तय किए हैं। इसमें घरेलू, रेस्टोरेंट ढाबा, अस्पताल, क्लीनिक, स्ट्रीट वेंडर, धर्मशाला समेट अन्य प्रकार की कैटेगरी के लिए अलग-अलग फीस तय की है, जो निगम हर महीने वसूलेगा।

बिना मंजूरी सार्वजनिक स्थल पर इवैंट किया तो जेब ढीली करने को रहें तैयार 

बगैर मंजूरी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का इवैंट करने पर आयोजक अथवा प्रबंधक को जुर्माना देना पड़ेगा। इमें तीन कैटेगरी बनाई गई है। 5 हजार गैदरिंग वाली इवेंट पर 2500 रुपए का जुर्माना, 10 हजार तक गैदरिंग वाले पर 5 हजार और 25 हजार गैदरिंग वाले पर 50000 रुपए जुर्माना लगेगा। इस संबंध में एडिशनल कमिशनर अमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि नगर निगम ने नए बायलॉज पर आपत्ति दर्ज करने का काम शुरू कर दिया है। जल्द बाकी प्रोसेस पूरा होगा।

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