पंजाब, 22 अगस्त | अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना मंहगा हो गया है, क्योंकि राज्य में ग्रीन टैक्स लागू कर दिया गया है। इस संबंध में नोटिफकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब गैर परिवहन वाहन (वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर) ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। डीजल और पेट्रोल वाहनों पर यह अलग-अलग रखा गया है। लेकिन एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले वाहनों को इस कैटैगरी से बाहर रखा गया है। वाहनों की आरसी बनाने पर डेढ़ से दो फीसदी टैक्स लगेगा।
नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों पर यह रहेंगे रेट
अब 15 साल पुराने नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल टू व्हीलर वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को एक हजार ग्रीन टैक्स लगेगा। इसी तरह फोर व्हीलर व्हीकल के लिए 1500 सीसी के नीचे 3000 पेट्रोल व चार हजार डीजल वाहन का रहेगा। इसी तरह 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए का शुल्क तय किया गया है।
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