Wednesday, April 29, 2026
Google search engine

मिल्कफेड और मिल्क यूनियनों में ग्रुप सी और डी के 500 पदों को भरने को हरी झंडी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद ने मिल्कफेड व इससे संबद्ध दुग्ध संघों में सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रुप सी व डी के 500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस भर्ती का निर्णय कर्मचारियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि मिल्कफेड और इससे संबंधित दुग्ध संघों के कामकाज को और अधिक सुचारू बनाया जा सके. इस कदम से दुग्ध उत्पादकों और किसानों को लाभ होगा क्योंकि यह दूध से अन्य उत्पादों के उत्पादन के साथ-साथ उत्पादन के प्रभावी विपणन के माध्यम से दुग्ध बाजार को और अधिक प्रभावी बनाएगा। इसी तरह मिल्कफेड द्वारा दूध और दूध से तैयार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने से उपभोक्ताओं को काफी सुविधा होगी।

सरकारी स्कूलों के रखरखाव को सुनिश्चित करने की योजना को हरी झंडी
राज्य भर के सरकारी स्कूलों के अच्छे रखरखाव के लिए, कैबिनेट ने योजना को राज्य स्तर पर लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है ताकि सरकारी स्कूलों का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के तहत स्कूल परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा और सुचारू प्रशासन के लिए पंजाब सरकार द्वारा फंड मुहैया कराया जाएगा। इससे विद्यालय प्रशासन को विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। स्क्रैप वाहन के मालिक द्वारा नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर से छूट देने का निर्णय

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए नए वाहनों के पंजीकरण के संबंध में लागू स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब मोटर की धारा 13 (3) के तहत नए वाहन खरीदने का फैसला किया है। वाहन कराधान अधिनियम-1924 में छूट देने का निर्णय लिया। इसके तहत परिवहन वाहन मालिकों को 15 प्रतिशत और गैर-परिवहन वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। स्क्रैपिंग नीति के तहत परिवहन वाहनों के मालिक एक पर्यावरणीय निर्णय के साथ वाहन के पंजीकरण से 8 साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत वाहन कबाड़ होने पर कबाड़ी द्वारा वाहन खरीदा जाएगा। इसके बाद स्क्रैपर वाहन के मालिक को जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसे संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी से वाहन मालिक द्वारा जमा करने पर नए वाहन के पंजीकरण के मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments