चंडीगढ़ | पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। लुधियाना में 8 फरवरी 2022 को दर्ज हुए चुनावी विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने बैंस को नियमित जमानत दे दी है।
गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दाबा इलाके में चुनावी लड़ाई के मामले में स्थानीय पुलिस ने बैंस व अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि इसके अलावा बैंस के खिलाफ रेप का भी मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से फैसला आना बाकी है।
लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (52) ने जुलाई 2022 को बलात्कार के एक मामले में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। बैंस 44 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी है। स्थानीय अदालत के निर्देश पर 16 जुलाई 2021 को बैंस और उसके दो भाइयों समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने संपत्ति से जुड़े एक मामले में मदद के लिए पूर्व विधायक से संपर्क किया था। इसके बाद पूर्व विधायक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने इसी मामले में उसके भाई और निजी सहायक को भी गिरफ्तार किया है।





