लुधियाना, 28 दिसंबर | आरटीए विभाग से अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनका काम देर से होता है। ऐसा ही एक मामला लुधियाना के रहने वाले जोधा सिंह के साथ हुआ, जिसके चलते उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 35 के तहत मामला दायर किया। जिसमें कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरटीए विभाग को ग्राहक को हर्जाना देने का आदेश दिया है।
जिसके बारे में जानकारी देते हुए जोधा सिंह और उनकी तरफ से केस लड़ने वाले अजय ने बताया कि, जोधा सिंह द्वारा हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, जिसके कईं महीने बीत जाने के बाद उन्हें फोटो के लिए बुलाया गया मगर फिर भी जब उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया, तो उन्होंने आरटीए विभाग के उपभोक्ता न्यायालय में केस दायर कर दिया। जिसमें एक साल बाद उनके पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया गया। माननीय न्यायालय ने आरटीए विभाग को 30 दिन के भीतर पीड़ित जोधा सिंह को 5000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। इस संबंध में जोधा सिंह ने माननीय न्यायालय के फैसले को सही बताया है और कहा है कि न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उपभोक्ता अदालत में अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।