चंडीगढ़, 21 नवंबर | सरकार ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संशोधित सिम कार्ड खरीद नियमों को पुनर्निर्धारित किया है, पहले ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 को लागू किये जाने थे लेकिन अब इसकी तारीख 1 दिसंबर तक बढ़ा दी है। डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए इन नियमों से बचने के लिए अच्छी तरह से सूचित होना जरूरी है।
नए दिशानिर्देशों के तहत, सिम कार्ड डीलरों को सिम बेचने के लिए अनिवार्य पंजीकरण के साथ-साथ पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। व्यापारियों के पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर उठाएंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लग सकता है। व्यापारियों को अनुपालन के लिए 12 महीने का समय दिया गया है।
इसके अलावा, अपने मौजूदा नंबर पर नया सिम कार्ड चाहने वाले ग्राहकों को कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करके जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करना होगा। विशेष रूप से, सरकार द्वारा अद्यतन नियमों के अनुरूप वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए प्रावधान पेश करने के साथ, बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी करना बंद हो जाएगा।





