chandigarh. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा के रिश्तेदार मंजीत सिंह को चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन से फिरौती वसूलने के मामले में नियमित जमानत का लाभ दे दिया है। सेक्टर 34 थाना पुलिस ने मंजीत व अन्यों के खिलाफ वसूली और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में अंग्रेज सिंह नामक बिजनेसमैन शिकायतकर्ता था। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं की मंजीत सिंह पर लगाए गए आरोप गंभीर है।
हालांकि लगाए गए आरोप केस ट्रायल के दौरान साबित किए जाने का विषय है। वहीं कहा कि आरोपी बीते 8 फरवरी से कस्टडी में है। अभी तक केस में कुल 22 गवाहों में से किसी की भी गवाही नहीं हुई है। ऐसे में ट्रायल के पूरा होने में देर है। हाईकोर्ट ने मंजीत को जमानत देते हुए कहा कि वह ट्रायल के खत्म होने तक हर संबंधित थाने में प्रत्येक महीने के पहले सोमवार को पेश होगा। वहीं उसे बताना होगा कि वह मौजूदा केसों के अलावा किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं है।
गोल्डी बराड़ ने भी धमकाया
शिकायतकर्ता को इसी साल जनवरी में एक वॉट्सऐप कॉलर ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताते हुए 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी। वहीं दूसरी कॉल में शिकायतकर्ता को धमकाया गया कि अगर फिरौती नहीं दी थी तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। घबरा कर शिकायतकर्ता अंग्रेज सिंह ने 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया मगर गैंगस्टर्स ने उससे 25 लाख रुपए में डील तय की। इसके बाद फरवरी में अंग्रेज को गोल्डी बराड़ की कॉल आई और शिकायतकर्ता को कहा गया कि कोई उससे फिरौती लेने आएगा।





