अमृतसर, 27 दिसंबर | अजनाला थाना हिंसा मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्तराधिकारी पंजाब अध्यक्ष अमृतपाल सिंह को बड़ा झटका दिया है। अजनाला थाना हिंसा मामले में अमृतपाल के साथी शिव कुमार और भूपिंदर सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक के लिए न्याय प्रशासन में शामिल होना और भीड़ के बल पर कानून अपने हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि वे पिछले 8 महीने से जेल में हैं।
ये दलील आरोपी ने कोर्ट को दी
आरोपी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वह घटना के दिन अजनाला में नहीं था, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कोर्ट को बताया कि एफआईआर में भी देरी हुई
आरोपियों ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई, घटना 23 फरवरी दोपहर 2 बजे की है, एफआईआर 24 फरवरी को रात 9:50 बजे दर्ज की गई। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने अमृतपाल का समर्थन किया था। अमृतपाल ने भड़काऊ भाषण देकर पंजाब के युवाओं को गुमराह किया था।