Saturday, April 18, 2026
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MP की सदस्यता रद्द करने के फैसले पर महुआ मोइत्रा ने SC में अर्जी दाखिल की

नई दिल्ली, 11 दिसंबर | टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कैश फॉर क्यूरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश के बाद महुआ की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

संसद से निकाले जाने पर महुआ मोइत्रा ने नाराजगी जताई है. महुआ ने कहा कि आचार समिति को मुझे निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। महुआ मोइत्रा पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप था। इस मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहद्राई के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भेजी थी।

उन पर आरोप था कि उन्होंने हीरानंदानी को संसदीय वेबसाइट पर एक गुप्त खाते में लॉग इन करने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड दिया था ताकि वह सीधे प्रश्न पोस्ट कर सकें। हालाँकि, महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि उन्होंने हीरानंदानी के लोगों को अपनी लोकसभा लॉगिन आईडी दी थी, लेकिन हीरानंदानी से कोई उपहार या पैसा नहीं लिया।

वह लगातार बीजेपी सांसद द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों के बाद मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा आचार समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मोइत्रा को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई।

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