Sunday, April 19, 2026
Google search engine

बड़ी खबर: राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर हुई रद्द, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

चंडीगढ़, 14 नवंबर | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। साक्ष्य के अभाव में मामले को खारिज करने का आदेश दिया गया है। अब जालंधर ग्रामीण पुलिस जल्द ही केस रद्द कर देगी।

यह मामला 17 मार्च को जालंधर के थाना पथरा में दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद राम रहीम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में भाषण देते समय याचिकाकर्ता की मंशा या किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है।

HC ने कहा कि जिस भाषण में डेरा प्रमुख ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है वह 2016 यानी 7 साल पुराना है। इतने सालों से इसकी कोई शिकायत नहीं की गई। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों और किताबों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि डेरा प्रमुख ने गलत इरादे से यह बात कही है या इसे गलत तरीके से पेश किया है। उच्च न्यायालय ने एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।

 

(Note : पंजाब की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे Whatsapp ग्रुप https://shorturl.at/joA25 या Whatsapp चैनल https://shorturl.at/ewGKP को जॉइन करें। अगर आप वट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपका नंबर सबको शो होगा लेकिन अगर आप वटसएप के नए फीचर के मुताबिक हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपका नंबर किसी को शो नहीं होगा।)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments